जयपुर। राजस्थान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। ट्विटर पर स्कूल खोलने को लेकर जानकारी देते हुए गहलोत ने दिशा निर्देश भी साझा किए हैं। इनके तहत स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं, कॉलेज , यूनिवर्सिटीज और कोचिंग संस्थानों में अब 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो सकेंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों में कक्षाएं केवल 50% उपस्थिति क्षमता के साथ चल सकेंगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल व समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की सभी शैक्षणिक परिसरों में सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
ट्विटर पर स्कूल खोलने को लेकर जानकारी देते हुए गहलोत ने दिशा निर्देश भी साझा किए हैं।
राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं का नियमित संचालन बुधवार 1 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ किया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी की।
एक दिन छोड़कर आएंगे छात्र
गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक 1 दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। इसमें छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ ही स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ ही भीड़भाड़ वाले सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।
संक्रमित मिलने पर 10 दिन बंद रहेगी क्लासलंबे समय बाद खुल रहे स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ के संक्रमित मिलने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी। इसके साथ ही छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी।
शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के साथ शुरू होगा:-
शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का संचालन की गाइडलाइन• राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
• विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
• शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
• नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
• ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को वरीयता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी।
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