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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेने के लिए आवेदन 24 अक्टूबर तक


जयपुर । राइट टू एजुकेशन एक्ट और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के तहत राजस्थान सरकार ने गैर सरकारी विद्यालयों के लिए एडमिशन फॉर्म आमंत्रित किए हैं। आरटीई में एंट्री लेवल कक्षा का एडमिशन फॉर्म 11 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। राजस्थान राज्य में लगभग 39000 प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन प्रोसेस दिनांक 11 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 27 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जाएगी। इस बार अभिभावक पांच विद्यालयों में ही आवेदन कर सकेंगे। पिछली बार यह संख्या पंद्रह थी।
कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान ने 8 अक्टूबर को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए गैर सरकारी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों की पूरी डिटेल www.rajpsp.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी –

अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करना – 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021

विभाग द्वारा लॉटरी जारी करना और प्रवेश हेतु बालकों की वरीयता का क्रम निर्धारण करना – 27 अक्टूबर 2021

अभिभावकों द्वारा स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना – 28 अक्टूबर से 03 नवंबर 2021

आवेदन पत्रों की जांच करना – 28 अक्टूबर से 09 नवंबर 2021

गैर सरकारी विद्यालय द्वारा अगर आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना हो तो अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में करेक्शन करना – 10 नवंबर से 14 नवंबर 2021

छात्र का ऑनलाइन चयन करना और छात्र द्वारा अपने आवेदन से लॉगिन कर सहमति प्रदान करना – 19 नवंबर से 28 नवंबर 2021

शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वत: आवंटन करना – 30 नवंबर 2021

आरटीई प्रवेश 2021-22 के लिए यह नोटिफिकेशन विभाग द्वारा अभी भी जारी हुआ है इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें।

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